अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउंस से जुड़े मामलों को लेकर एक बार फिर कानूनी विवाद में घिर गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज सात वित्तीय विवादों से जुड़े मामलों में प्रत्येक मामले में तीन महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक मामले में ₹1.05 करोड़ का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

हालांकि, अभिनेता की ओर से पेश वकील का कहना है कि राजपाल यादव पहले ही विवादित राशि का बड़ा हिस्सा जमा कर चुके हैं और मामले के समाधान के लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त समय भी दिया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई सजा

Rajpal Yadav
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित चेक बाउंस के सात मामलों में राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में तीन महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उन्हें प्रत्येक मामले में ₹1.05 करोड़ का भुगतान करना होगा।

बताया जा रहा है कि यह मामला कई करोड़ रुपये के वित्तीय विवाद से जुड़ा है और लंबे समय से अदालत में लंबित था।

राजपाल यादव के वकील ने मांगी राहत

अदालत में सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कहा कि अभिनेता को मामले में दो महीने का समय दिया गया है। सह-आरोपी राधा को भी कार्यवाही के दौरान कुछ राहत मिली है।

वकीलों ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अदालत के विस्तृत फैसले का अध्ययन करने के बाद ही उस पर विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे।

वकील का दावा- अधिकांश राशि पहले ही जमा

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राजपाल यादव के वकील ने दावा किया कि चेक बाउंस मामले में मूल ₹5 करोड़ की देनदारी में से ₹4.5 करोड़ पहले ही जमा किए जा चुके हैं।

वकील के अनुसार, यह मामला कई आपस में जुड़े वित्तीय मामलों का हिस्सा है और कुल दावा लगभग ₹10.5 करोड़ से ₹11.5 करोड़ के बीच बताया जा रहा है।

कानूनी कार्यवाही अब भी जारी

हालांकि अदालत का यह फैसला मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, लेकिन इससे जुड़े अन्य वित्तीय और कानूनी मामले अभी भी लंबित हैं।

फिलहाल राजपाल यादव ने अदालत के इस फैसले पर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। वहीं, उनकी कानूनी टीम मामले में उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।